भारतीय संविधान के भाग

भारतीय संविधान के भाग (Parts of India Constitution)

भारतीय संविधान को 22 भागों में बंटा गया है, इसमे 395 अनुच्छेद तथा 22 अनुसूचियां हैं । जिस तरह एक पुस्तक के अलग अलग अध्याय होते हैं, उस तरह संविधान को भी अलग अलग भागों में बंटा गया हैं, और हरेक भाग के आगे अनुच्छेद दिए गए हैं ।

भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र अनुच्छेद 1-4
भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5-11
भाग 3 मौलिक अधिकार (मूलभूत अधिकार) अनुच्छेद 12 – 35
भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 – 51
भाग 4 A मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A
भाग 5 संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 52-151
भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152 -237
भाग 7 संविधान (सातवाँ संशोधन अनुच्छेद 238, ) अधिनियम- 1956 धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित  
भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239-242
भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243
भाग 9A नगर्पालिकाएं अनुच्छेद 243P – 243ZG
भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 – 244A
भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 – 263
भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद -अनुच्छेद 264 -300A
भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम- अनुच्छेद 301 – 307
भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 -323
भाग 14A अधिकरण अनुच्छेद 323A – 323B
भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 -329A
भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध अनुच्छेद 330- 342
भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343- 351
भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद- 352 – 360
भाग 19 प्रकीर्ण (राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजप्रमुख, संसद आदि का संरक्षण)- अनुच्छेद 361 -367
भाग 20 संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368
भाग 21 अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 – 392
भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 – 395

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