प्रधानमंत्री की नियुक्ति, योग्यता और कार्य शक्तियां

Prime Minister of India: Selection, Eligibility and Powers

Hello दोस्तो ज्ञानउदाय में आपका स्वागत है, आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की । साथ ही साथ जानेंगे, प्रधानमंत्री के पद की योग्यताएं, उनके कार्य और शक्तियों के बारे में । भारत में संसदीय व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है । परंतु वास्तिवकता में प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है । भारत मे प्रधानमंत्री के पद को सबसे प्रमुख माना जाता है ।

भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के पूर्ण बहुमत के आधार पर की जाती है । राष्ट्रपति द्वारा ही अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है ।

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प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता

आइये अब जानते हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए एक व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए ।

1) प्रधानमंत्री पद के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना चाहिए और वह कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।

2) प्रधानमंत्री पद के लिए व्यक्ति के पास लोकसभा अथवा राज्यसभा की सदस्यता होना आवश्यक है ।

3) लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए ।

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4) यदि व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता तो, नियुक्ति के 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है । ऐसा न होने की दशा में प्रधानमंत्रित्व निरस्त हो जायेगा ।

4) भारतीय संसद के दोनों सदनों में लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है ।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति या चयन

भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान होता है । जिसके द्वारा बहुमत पार्टी के मुख्य नेता को इस पद के लिए चुना जाता है ।

राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनते हैं, जिस पार्टी ने लोकसभा में बहुमत हासिल किया हो ।

बहुमत न होने की दशा में, सबसे बड़ी पार्टी जिसको दूसरी पार्टियों का बहुमत मिला हो, तो उन सब के द्वारा चुने गए नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है ।

यदि गठबंधन द्वारा सरकार बनी है तो गठबंधन पार्टियों द्वारा उस व्यक्ति को जिसको गठबंधन ने अपना नेता चुना हो ।

बहुमत सिद्ध होने पर ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है ।

प्रधानमंत्री पद की शक्तियां एवं कार्य

आइए आइए अब बात करते हैं, प्रधानमंत्री के शक्ति और कार्यों के बारे में । भारत में प्रधानमंत्री का पद बहुत ही शक्तिशाली है ।

1 प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान माना जाता है और वह मंत्री मंडल का अध्यक्ष भी होता है ।

2 राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का इस्तेमाल मंत्री परिषद या मंत्री मंडल के द्वारा किया जाता है । इस तरह अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से सभी शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है ।

3 अगर प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो पूरा के पूरा परिषद भंग कर दिया जाता है । अगर एक मंत्री त्यागपत्र दे तो सिर्फ एक ही पद खाली होता है । इस तरीके से प्रधानमंत्री के बिना मंत्रिपरिषद अधूरी है ।

4 प्रधानमंत्री के द्वारा ही अन्य मंत्रियों की नियुक्तिकी जाती ।

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5 प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति का सबसे बड़ा सलाह कार होता है । राष्ट्रपति द्वारा सभी काम प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर किये जाते हैं ।

6 प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है ।

7 प्रधानमंत्री द्वारा ही मंत्रिमंडल की बैठक बुलायी जाती है तथा उनकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है ।

8 अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है ।

9 प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी मंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है ।

10 प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की और राष्ट्रपति के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करता है ।

11 देश में जितने भी बड़ी-बड़ी घोषणाएं होती हैं, या महत्वपूर्ण घोषणाएं होते हैं । वह तमाम प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती हैं ।

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चुनावों के दौरान लोग प्रधानमंत्री पद को ध्यान में रखकर ही वोट डालते हैं । जब देश पर कोई आपदा आती है या कोई संकट होता है तो लोग प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं । प्रधानमंत्री से ही यह उम्मीद की जाती है कि कि वह देश को इस संकट से बाहर निकाले ।

गठबंधन के दौरान प्रधानमंत्री की स्थिति

अब सवाल यह पैदा होता है कि आज के इस गठबंधन वाले दौर में हमारे प्रधानमंत्री की स्थिति किस तरीके की हो जाती है । अगर सरकार बहुमत वाली है, तो प्रधानमंत्री का पद बहुत शक्तिशाली है और सरकार गठबंधन वाली है, तो प्रधानमंत्री का पद थोड़ा सा कमजोर हो जाता है । क्योंकि प्रधानमंत्री कोई बिल पास करने के लिए बाकी दलों के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ता है ।

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भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री

आइये अब बात करते हैं, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है । संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा । संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रीपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है ।

तो दोस्तों ये था प्रधानमंत्री के बारे में उनकी योग्यताएं, नियुक्ति, कार्यशक्ति । अगर Post अच्छी लगी हो तो जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर Share करें, तब तक के लिए धन्यवाद !

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  1. Vishal heer

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